कर्नाटक की एक अदालत ने लोकायुक्त को MUDA भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने और तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने लोकायुक्त को तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा तथा सक्षम प्राधिकारियों को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत की यह कार्रवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धारमैया को बड़ा झटका दिए जाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें MUDA मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि यह स्वीकार करना कठिन है कि सिद्धारमैया MUDA भूमि के पूरे लेन-देन के दौरान “पर्दे के पीछे” नहीं थे , जिसमें उनके परिवार को कथित तौर पर लगभग 56 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

MUDA मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ तीन कार्यकर्ताओं – टीजे अब्राहम, स्नेहामाई कृष्णा और प्रदीप कुमार एसपी – द्वारा की गई शिकायतों के बाद जुलाई में राज्यपाल ने अभियोजन की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी ।

सिद्धारमैया ने याचिका में तर्क दिया था कि राज्यपाल का मंजूरी आदेश वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है तथा यह संवैधानिक सिद्धांतों के भी विपरीत है, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है जबकि कांग्रेस ने इसे “षड्यंत्र” करार दिया है।

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को मैसूर के एक उच्चस्तरीय क्षेत्र में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा “अधिग्रहित” किया गया था।

MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने आवासीय लेआउट विकसित किया था।

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