उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए फटकार लगायी है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंत्री की माफ़ी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। हमें आपका वीडियो यहाँ दिखाना चाहिए… यह सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की टिप्पणी की जांच के लिए मध्य प्रदेश के बाहर से एक महिला अधिकारी सहित तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ़्तारी पर रोक लगाई जाए और उन्हें एसआईटी के साथ मिलकर पूरा सहयोग करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी को जांच के नतीजों पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 28 मई को तय की। 16 मई को पीठ ने भाजपा नेता शाह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय की थी। शाह की याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इन टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
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