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करूर भगदड़: टीवीके ने पुलिस के नेतृत्व वाली एसआईटी जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

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तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने मद्रास उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने मद्रास उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया गया था। पार्टी ने शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है तथा पुलिस के नेतृत्व वाली एसआईटी जांच के बजाय घटना की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया है। यह याचिका अधिवक्ता दीक्षिता गोहिल, प्रांजल अग्रवाल और यश एस विजय के माध्यम से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट टीवीके की याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

करूर में विजय की पार्टी, तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में 27,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे—जो अनुमानित संख्या से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। पुलिस ने इस अफरा-तफरी के लिए आंशिक रूप से विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने में सात घंटे की देरी को ज़िम्मेदार ठहराया है। अदालत ने भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहने के लिए कार्यक्रम आयोजकों, टीवीके नेताओं और स्थानीय पुलिस की आलोचना की।

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