
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति, बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और सैन्य धाम निर्माण में अनियमितता के आरोपों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जून 2025 को सुनवाई की।

कोर्ट ने जोशी को 23 जुलाई 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को भी प्रति उत्तर देने को कहा गया। अगली सुनवाई 23 जुलाई 2025 को होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ में हुई, जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए।
देहरादून के आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जोशी पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जोशी ने 9 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, लेकिन नेगी का दावा है कि उनकी आय (15 साल में करीब 35 लाख रुपये) के हिसाब से यह असंगत है। याचिका में बागवानी, जैविक खेती के लिए विदेशी दौरों और देहरादून में सैन्य धाम निर्माण में गड़बड़ी का भी जिक्र है। नेगी ने विजिलेंस जांच की मांग की।
विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच में नेगी के दावों को सही पाया और 8 जुलाई 2024 को मंत्रिपरिषद से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी। सितंबर 2024 में विशेष विजिलेंस कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन मंत्रिपरिषद के फैसले का इंतजार है। मार्च 2025 में विजिलेंस कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
जोशी का पक्ष:
जोशी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि यह मामला उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, जैसा कि 2016 के शक्तिमान घोड़ा प्रकरण में हुआ था, जिसमें उन्हें बरी किया गया।
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