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आगरा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में 18 मई 2025 को एक दिल दहलाने वाली घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ मंदिर परिसर में पड़ोसी युवक पवित्र उर्फ पम्मी (22) ने दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखें सुनकर उसकी दादी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी उसे धक्का देकर भाग निकला।

26 मई को घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद आगरा पुलिस ने आरोपी को 27 मई को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस की प्रारंभिक लापरवाही ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है।

18 मई 2025 की सुबह, जगदीशपुरा में अपने घर के पास मंदिर परिसर में 5 साल की बच्ची खेल रही थी। पड़ोस की कॉलोनी में रहने वाला पवित्र उर्फ पम्मी, जो एक मेडिकल स्टोर में काम करता है, बच्ची को बहलाकर मंदिर के एक कोने में ले गया। उसने बच्ची के कपड़े उतारे और दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखें सुनकर उसकी दादी मंदिर पहुंची। दादी को देखकर आरोपी ने उसे धक्का दिया और भाग गया। दादी के शोर मचाने पर मंदिर की देखरेख करने वाले और आसपास के लोग जमा हुए।

ग्रामीणों ने आरोपी को कॉलोनी के पास पकड़ लिया और जगदीशपुरा थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बावजूद, पुलिस ने उसी दिन आरोपी को कथित तौर पर “मंदबुद्धि” बताकर छोड़ दिया। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और शुरू में इसे छेड़खानी का मामला बताया।

26 मई को घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा। 27 मई को पुलिस ने पवित्र उर्फ पम्मी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने दावा किया कि परिजनों ने शुरू में छेड़खानी की बात कही थी, और आरोपी के पहले छोड़े जाने की जानकारी नहीं है। एसीपी सदर/महिला अपराध ने बताया कि मामला पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत दर्ज किया गया है, और विवेचना जारी है।

पीड़िता और परिवार की स्थिति

5 वर्षीय बच्ची इस क्रूर घटना से शारीरिक और मानसिक रूप से आहत है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उसे गंभीर चोटें आई हैं, और उसका इलाज जारी है। बच्ची की दादी ने बताया कि घटना ने परिवार को तोड़ दिया है। पिता ने कहा, “हमने पुलिस से इंसाफ मांगा, लेकिन शुरू में हमें अनसुना किया गया।” परिवार ने अब कठोर सजा की मांग की है।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

  • IPC धारा 376: दुष्कर्म।
  • पॉक्सो एक्ट: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम।

आरोपी को 27 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डीसीपी सोनम कुमार ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है, और दोषी को कठोर सजा दिलाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 2024 में NCRB डेटा के अनुसार, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में 15% की वृद्धि हुई। 2024 में यूपी में 7,500 से अधिक पॉक्सो मामले दर्ज किए गए।

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