
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। इसके अलावा, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह राजद के लिए बड़ा झटका है। तीनों पर 11 अन्य लोगों के साथ लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान दो आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के लिए ठेके देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाए गए हैं।
आरोपियों पर लगाए गए आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, जो धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित है, और आईपीसी की धारा 120बी, जो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लालू के मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत भी आरोप तय किए गए, जो विशेष रूप से लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित अपराधों से संबंधित हैं। अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है।
तीनों प्रमुख आरोपियों – लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव – ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। राबड़ी देवी ने कहा, “यह एक झूठा मामला है। हम इसे कानूनी तौर पर लड़ेंगे।” तेजस्वी यादव ने भी उनके रुख को दोहराते हुए कहा, “हम सभी आरोपों को खारिज करते हैं और मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने पाया कि लालू प्रसाद यादव इस साज़िश से वाकिफ़ थे और आईआरसीटीसी के ठेके दिलाने के बदले उनके परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। अदालत ने कहा कि यादव परिवार ने ठेके के बदले बाज़ार मूल्य से काफ़ी कम दामों पर ज़मीन ख़रीदी थी।
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