वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उत्तराखंड के एक पादरी समेत चार लोगों को लाभ देने के बहाने लोगों को कथित तौर पर धर्मांतरित करने के आरोप में शनिवार को मुरादाबाद के एक गांव से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने दो हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। ठाकुरद्वारा के सर्किल ऑफिसर राजेश कुमार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि यह घटना शुक्रवार रात ठाकुरद्वारा थाने के अंतर्गत आने वाले रम्माणवाला गांव में हुई, जब कुछ लोग ईसाई धर्म का धार्मिक आयोजन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव किया और पुलिस को सूचना दी कि प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।

मुरादाबाद वीएचपी जिला इकाई के महासचिव पंकज सिंह पाल ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कुलदीप नाम का एक व्यक्ति शामिल है, जो उत्तराखंड के उधमसिंहनगर का पादरी होने का दावा करता है, और तीन स्थानीय ग्रामीणों में दो भाई जयपाल और अमरजीत और एक मुकेश शामिल हैं। उन्होंने एफआईआर में उल्लेख किया है कि तीनों अक्सर बाहर से पादरियों को बुलाते हैं और धार्मिक सभाओं का आयोजन करते हैं, और उन्होंने 15 हिंदू परिवारों के 60 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया है और अन्य ग्रामीणों के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया कि वे लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए पैसे के साथ-साथ फ्रिज, टेलीविजन, साइकिल, मोटरसाइकिल और सिलाई मशीन भी देते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को 25,000 रुपये दिए जाते हैं जबकि धर्म परिवर्तन करवाने वाले पादरी को हर धर्म परिवर्तन पर 35,000 रुपये मिलते हैं।

सीओ ने बताया कि शनिवार को ठाकुरद्वारा थाने में बीएनएस की धारा 351(2) अपमान और 351(3) आपराधिक धमकी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

The post अवैध धर्मांतरण के आरोप में पादरी और तीन अन्य गिरफ्तार, पुलिस ने कहा ये appeared first on Live Today | Hindi News Channel.

Previous articleभोजशाला सर्वेक्षण: ASI ने विवादित मंदिर-मस्जिद परिसर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, सुनवाई 22 जुलाई को
Next articleकेशव प्रसाद मौर्य ने UP BJP बैठक में दिया बड़ा बयान: ‘पार्टी संगठन सरकार से…’