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अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मंजूरी न मिलने पर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण योजना को खारिज कर दिया

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अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने धन्नीपुर गाँव में एक मस्जिद के निर्माण के लिए प्रस्तुत योजना को कई प्रमुख सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने धन्नीपुर गाँव में एक मस्जिद के निर्माण के लिए प्रस्तुत योजना को कई प्रमुख सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न मिलने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। मस्जिद के लिए ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में, एडीए ने 16 सितंबर को लिखे एक पत्र के माध्यम से खुलासा किया कि मस्जिद ट्रस्ट द्वारा 23 जून, 2021 को प्रस्तुत आवेदन, कई विभागों से मंज़ूरी न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया था। इनमें लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागरिक उड्डयन, सिंचाई, राजस्व, नगर निगम और अग्निशमन विभाग शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और उससे जुड़ी सुविधाओं के निर्माण के लिए पाँच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का निर्देश दिया था। अयोध्या शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गाँव में स्थित यह ज़मीन 3 अगस्त, 2020 को तत्कालीन ज़िला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा द्वारा आधिकारिक तौर पर सौंप दी गई थी। एडीए के आरटीआई जवाब के अनुसार, मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के रूप में 4,02,628 रुपये का भुगतान किया है। हालाँकि, विभागीय मंज़ूरी न मिलने के कारण परियोजना रुकी हुई है।

मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने इस अस्वीकृति पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए ज़मीन का आदेश दिया था और राज्य सरकार ने ज़मीन आवंटित कर दी। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकारी विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया और प्राधिकरण ने मस्जिद के नक्शे को क्यों खारिज कर दिया। हुसैन ने आगे बताया कि हाल ही में हुए एक स्थल निरीक्षण के दौरान, अग्निशमन विभाग ने पहुँच मार्ग को लेकर चिंता जताई थी, जो सुरक्षा मानदंडों के अनुसार कम से कम 12 मीटर चौड़ा होना चाहिए, खासकर प्रस्तावित मस्जिद और अस्पताल भवन को देखते हुए। वर्तमान में, स्थल के पास की सड़क लगभग छह मीटर चौड़ी है और मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार पर चार मीटर तक संकरी हो जाती है। उन्होंने कहा, “अग्निशमन विभाग की आपत्ति के अलावा, मुझे अन्य विभागों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जानकारी नहीं है।”

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