अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। राणा पर 2008 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा को भारतीय अधिकारियों द्वारा मुम्बई में कई स्थानों पर हुए हमलों में उसकी कथित भूमिका के लिए तलाश किया जा रहा है।
63 वर्षीय राणा लॉस एंजिल्स जेल में बंद है। एफबीआई ने 2009 में शिकागो में राणा को गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ है, जिसे “दाऊद गिलानी” के नाम से भी जाना जाता है, जो हमलों में एक प्रमुख व्यक्ति है, और उस पर हमले को अंजाम देने में आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान में उसे और अन्य लोगों की सहायता करने का आरोप है। हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया और हमले में अपनी संलिप्तता के लिए अमेरिका में 35 साल की जेल की सजा काट रहा है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देने के कुछ सप्ताह बाद, तहव्वुर राणा की अपील खारिज कर दी गई, जिससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया।
राणा ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मुंबई हमलों से संबंधित आरोपों पर इलिनोइस (शिकागो) के उत्तरी जिले में संघीय अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे बरी कर दिया गया । उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उन्हीं आरोपों पर दूसरी बार मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा जा सकता है, जिसमें दोषसिद्धि और मौत की सज़ा की संभावना है।
निचली और संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हारने के बाद राणा ने इससे पहले सैन फ्रांसिस्को में नौवें सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 16 दिसंबर को, अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोगर ने सुप्रीम कोर्ट से राणा की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया। उनके वकील जोशुआ एल. ड्रेटेल ने 23 दिसंबर को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सरकार की स्थिति का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार कर दिया।
राणा पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे ।
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