झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मामले में जमानत दे दी।

झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी। राहुल गांधी के अदालत में पेशी के लिए आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चाईबासा में सुरक्षा बढ़ा दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार, राहुल गांधी रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा चाईबासा पहुँचे। उन्होंने बताया कि इसके लिए टाटा कॉलेज मैदान में एक हेलीपैड बनाया गया था।
प्रताप कुमार नाम के एक व्यक्ति ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि गांधी के बयान मानहानिकारक थे और शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर दिए गए थे। कांग्रेस नेता ने दो जून को झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यहां की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित दिन पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, और इसके बजाय उन्होंने 6 अगस्त की तारीख देने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
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