
ईडी ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है, समाचार एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया। सूत्रों ने बताया कि 66 वर्षीय व्यवसायी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी अधिकारी अंबानी के पेश होने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेंगे।
ईडी ने 24 जुलाई को अंबानी बिजनेस समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी के कुछ दिनों बाद समन जारी किया। ईडी की छापेमारी कई स्थानों पर तीन दिनों तक चली, जिसमें मुंबई में 35 से अधिक परिसरों को कवर किया गया और ये 50 कंपनियों और 25 लोगों से संबंधित थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी शामिल थे।
अंबानी अपनी कई समूह कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामूहिक ऋण “डायवर्जन” के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। जांच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच यस बैंक द्वारा अंबानी की समूह कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है। समूह की दो कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करते हुए कहा था कि वे इस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन छापों का उनके व्यावसायिक परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारकों पर “बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं” पड़ा है।
कंपनियों ने कहा था, “मीडिया रिपोर्ट रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के लेनदेन से संबंधित आरोपों से संबंधित प्रतीत होती है, जो 10 साल से अधिक पुराने हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी को पता चला है कि लोन दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में पैसा “प्राप्त” हुआ था। एजेंसी “रिश्वत” और लोन के इस गठजोड़ की जाँच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि ईडी इन कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण स्वीकृतियों में “घोर उल्लंघनों” के आरोपों की भी जाँच कर रहा है, जिसमें पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जाँच/ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश जैसे आरोप शामिल हैं।
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