राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि गर्मी और शीतलहर को “राष्ट्रीय आपदा” घोषित करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को गर्मी के कारण मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के निर्देश जारी करते हुए यह टिप्पणी की।

यह टिप्पणी ऐसे समय में की गई है जब उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का कहर जारी है और तापमान प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव को राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत तैयार ‘हीट एक्शन प्लान’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों की समितियां गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने हीटस्ट्रोक के कारण मरने वाले लोगों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भारी जन-आंदोलन वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव करें तथा जहां आवश्यक हो, वहां यातायात सिग्नलों पर शीतल स्थान और छाया की व्यवस्था करें।अदालत ने यह भी कहा कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह और नेतृत्व में ‘हीट एक्शन प्लान’ विकसित किया गया था। हालांकि, इसे “शब्दशः और भावना” के साथ लागू नहीं किया गया है।
केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के विभिन्न कदमों और कार्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसी कार्य योजनाओं के मसौदे बनाने के बावजूद, कल्याणकारी राज्य द्वारा आम जनता के लाभ के लिए उन्हें ऐसी भीषण गर्मी की स्थिति से बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

अदालत ने कहा, “लू के रूप में चरम मौसम की स्थिति के कारण इस महीने सैकड़ों लोगों की जान चली गई है” और कहा कि हर साल देश को लू, बारिश और शीतलहर के रूप में चरम मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई लोग, विशेष रूप से गरीब लोग अपनी जान गंवा देते हैं।

इसमें कहा गया है, “विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और इलेक्ट्रिक मीडिया पर प्रसारित समाचारों से पता चलता है कि इस वर्ष की भीषण गर्मी में मरने वालों की संख्या हजारों को पार कर गई है।”

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