बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा 2023 के राज्य चुनावों से पहले स्थानीय समाचार पत्रों में भाजपा को भ्रष्ट बताने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में जमानत दे दी।

इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इसी मामले में 1 जून को जमानत मिल गई थी। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी चौथे आरोपी हैं। कांग्रेस पार्टी, शिवकुमार और सिद्धारमैया अन्य आरोपी हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने यह दावा करके भाजपा को बदनाम किया है कि भाजपा नेतृत्व ने राज्य में विभिन्न पदों के लिए कीमतें तय की हैं, जैसे मुख्यमंत्री पद के लिए 2,500 करोड़ रुपये और मंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये, जिससे शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

भाजपा की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने 5 मई, 2023 को समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए, जिसमें कोविड किट निविदा सौदों में 75 प्रतिशत, पीडब्ल्यूडी निविदाओं के लिए 40 प्रतिशत, धार्मिक संगठनों को अनुदान के लिए 30 प्रतिशत और ऐसे अन्य सौदों में कमीशन का आरोप लगाया गया।

भाजपा के प्रदेश महासचिव एस केशव प्रसाद ने 8 मई 2023 को विशेष अदालत में एक निजी शिकायत में आरोपों को “चुनाव के दौरान भाजपा पार्टी का अपमान” कहा था।

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