सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर नए सिरे से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 ( नीट-यूजी 2024 ) कराने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने 10 एनईईटी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को संलग्न करते हुए कहा, “पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए।” अदालत ने सफल उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, “हम काउंसलिंग बंद नहीं करेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे।” मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि NEET-UG, 2024 में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को पेपर लीक के कई मामलों के बारे में पता चला है। इसमें कहा गया है कि कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरों पर अनुचित लाभ दिया, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना।

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