तमिलनाडु के विल्लुपुरम निवासी स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसके तहत आरोपी को अपने गृह राज्य में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत लेने की अनुमति मिलती है, भले ही एफआईआर कहीं और दर्ज की गई हो।

हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित “देशद्रोही” टिप्पणी को लेकर मुंबई में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
तमिलनाडु के विल्लुपुरम निवासी हास्य कलाकार ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसके तहत आरोपी को अपने गृह राज्य में गिरफ्तारी पूर्व जमानत लेने की अनुमति होती है, भले ही प्राथमिकी कहीं और दर्ज की गई हो।
इस मामले में कामरा ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसके पास क्षेत्राधिकार है, क्योंकि उनका दावा है कि वे तमिलनाडु के निवासी हैं।
शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा दायर शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (1) (बी), 353 (2) (सार्वजनिक शरारत) और 356 (2) (मानहानि) सहित कई प्रावधानों के तहत मुंबई में एक शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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