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दिल्ली की एक अदालत ने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और बेटी हेमा को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत दी..

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में जमानत दे दी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में जमानत दे दी। लालू की बेटी और आरजेडी नेता हेमा यादव को भी दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। जमानत 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानत बांड पर दी गई है।

भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने ये समन जारी किए हैं। एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में 30 सरकारी अधिकारियों समेत 78 लोगों के नाम लिए हैं। गौरतलब है कि बिहार के पूर्व सीएम और उनके दो बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी (लालू की पत्नी) और उनकी दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर ज़मीन का हस्तांतरण किया गया। मई 2022 में एजेंसी ने लालू, उनके बच्चों और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल सितंबर में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। यह घोटाला आरजेडी प्रमुख, उनकी पत्नी और उनके बेटों और बेटियों को केंद्रीय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए सस्ते दामों पर जमीन के कथित हस्तांतरण से जुड़ा है। यह उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004-2009 के बीच केंद्रीय रेल मंत्री थे।

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