जौनपुर, Aawaz News
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के तहत व्यापारियों को कर, अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना का लाभ देने पर चर्चा की गई।
जीएसटी माफी योजना का लाभ
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2020 तक की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के तहत बकाया कर, ब्याज एवं अर्थदंड की मांग को 31 मार्च 2025 तक भुगतान कर समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यापारी धारा-73 के तहत जारी नोटिस के अनुसार धनराशि का भुगतान करता है और अपील वापस लेता है, तो सरकार द्वारा उस पर लगे ब्याज और अर्थदंड को माफ किया जाएगा।
व्यापारियों के लिए राहत
योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जमा किए गए माल और सेवा कर पर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ किया जा रहा है। इससे व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने बकाया कर का निपटारा बिना अतिरिक्त शुल्क के कर सकेंगे।
व्यापारियों के लिए जीएसटी वर्कशॉप का आयोजन
जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर अधिकारियों को व्यापारियों के बीच पंजीयन संख्या बढ़ाने और बकाया कर वसूली के लिए व्यापक प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके तहत व्यापारियों के लिए जीएसटी वर्कशॉप आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि वे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
बकाया कर वसूली पर विशेष निर्देश
बैठक में तहसील प्रशासन एवं वाणिज्य कर अधिकारियों को वैट बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर शासन की मंशा के अनुरूप अधिकतम बकाया कर वसूली करने का आदेश दिया गया।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में अपर जिलाधिकारी राम अक्षयवर चौहान, वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र कुमार कैथल, कंचन सिंह गौर, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारीगण एवं समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।