Home जौनपुर Jaunpur News दलित नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष...

Jaunpur News दलित नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

0

 

 एक लाख रुपए का लगा जुर्माना

Aawaz News 

 सु जीत वर्मा ब्यूरो चीफ 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता ने चंदवक थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके बड़े पापा की कॉपी किताब की दुकान थी। जिस पर पंकज मौर्या पुत्र महेंद्र निवासी विशुनपुर बजरंग नगर थाना चंदवक का आना-जाना था। जिससे उसकी जान पहचान हो गई। दो वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर, आधार कार्ड में नाम व उम्र बदलकर, बनारस के होटल में ले जाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और फोटो तथा वीडियो भी बना लिया। जिसके आधार पर वह ब्लैकमेल करता था। गर्भवती होने पर जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। शादी की बात करने जब उसके घर गए तो पंकज व उसके परिवार वाले मार पीटकर उसकी मोबाइल तोड़ दिए और पंकज ने जान से मारने की धमकी दिया। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय  व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पंकज मौर्या को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।

Aawaz News