सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो मामलों में जमानत दी है। एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और दूसरा जेल में मोबाइल रखने से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो मामलों में जमानत दी है। एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और दूसरा जेल में मोबाइल रखने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले मे अब्बास अंसारी को फ़िलहाल जमानत दे दी है. इसके साथ ही अब्बास अंसारी को दो और मामले में आज जमानत मिली है. लेकिन एक मामला जो अभी भी अटका है, वो है गैंगस्टर का जिसकी वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे , मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट का गैंगस्टर मामले में जमानत से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में फिलहाल के लिए जामनत देने से साफ मना कर दिया है , गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा है , क्यूंकि इस मामले में अब्बास अंसारी को जमानत नहीं मिली है इसलिए अंसारी को फ़िलहाल जेल में ही रहना होगा।
मामले में अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल द्वारा जमानत मांग की गयी थी , लेकिन कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत की मांग तो ठुकरा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वो जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे।

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