दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत दे दी, यह मामला तब का है जब लालू केंद्रीय रेल मंत्री थे।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी और कहा कि मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

आरोपियों को उनके खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र के आधार पर पहले ही सम्मन जारी किया गया था, जिसके बाद वे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई।

अदालत ने तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।

लालू प्रसाद यादव, जो 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री थे, पर मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए लोगों को इस शर्त पर भर्ती करने का आरोप लगाया गया था कि वे उनके नाम पर या उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में देंगे या हस्तांतरित करेंगे।

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