Aawaz News सुजीत वर्मा ब्यूरो चीफ 

जौनपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी के आदेश पर जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचना का मामला दर्ज हो गया जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पीड़ित शशांक सिंह निवासी छत्ताई कला थाना शाहगंज के अनुसार लालमन, राजकुमार, किशन विक्रम आदि ने उससे जमीन के विक्रय हेतु 4880000 रुपया लिया। साथ ही एससी परमिशन भी उसके पक्ष में करवाया लेकिन जमीन राजकुमार नामक किसी अन्य के नाम लिखवा दिया। जब पैसे की मांग की तो उसके खिलाफ एससी/एसटी आदि लगवाने के लिये थाने पर आवेदन कर दिया। इन सबसे क्षुब्ध होकर पीड़ित ने आईजी के समक्ष उपस्थित होकर आपबीती बतायी जिसपर सभी बिन्दुओं को देखते हुये डीआईजी ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया। बताते चलें कि शशांक सिंह का एक परिचित अनुसूचित जाति बिरादरी का है जिन्होंने अपनी गम्भीर बीमारी के उपचार हेतु अविलम्ब 5,00,000 रूपये की आवश्यकता को जाहिर किया। उसके एवज में समैसा में स्थित अपनी जमीन के विक्रय का प्रस्ताव रखा। चूंकि लालमन अनुसूचित जाति बिरादरी का है जिसके चलते बिना जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये विक्रय पत्र तहरीर होना सम्भव नहीं रहा। लालमन को अविलम्ब इलाज के लिये रूपये की आवश्यकता रही। इस वजह से लालमन को विभिन्न तिथियों में कुल 4,88,300 रूपये दे दिया। प्रमाण स्वरूप उभय पक्षों ने नोटरी पब्लिक दस्तावेज भी तैयार कराया है। साथ न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जौनपुर में वाद दाखिल कराया। लालमन बनाम उषा देवी प्रस्तुत कराया जिसमें न्यायालय ने 18 अप्रैल 2023 के आदेश के माध्यम से लालमन ने दोनों पक्ष में क्रय विक्रय करने की अनुमति प्रदान किया। पीड़ित सहित माता उषा सिंह आश्वस्त रहे कि लालमन विक्रय पत्र तहरीर कर दिया जायेगा। इसी बीच 11 अप्रैल 2023 को लालमन सहित उसके साथी राजकुमार एवं किशन विक्रम ने कपटपूर्ण व आपराधिक षड्यंत्र के आशय के साथ छल—कपट, कूटरचना एवं आपराधिक न्यास भंग करने की नियत से बेईमानीपूर्ण कृत्य कर आपस में मिलकर एक राय होकर 7,14,000 की मालियत की जमीन को मात्र 20,000 रूपये में विक्रय पत्र तहरीर करवा दिया जबकि उपरोक्त लोगों को यह मालूम रहा कि न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में लालमन उपरोक्त ने 22 सितम्बर 2022 को बैनामा उषा सिंह को करने के लिये अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसने 4,88,300 रूपया भी ले रखा है। उपरोक्त लोग पीड़ित का न रूपया वापस कर रहे हैं और न ही जमीन का विक्रय पत्र तहरीर कर रहे हैं। 27 जुलाई पीड़ित व उसकी माता पुनः उपरोक्त लोगों से बातचीत करने के लिये छताई कला गये जहां उपरोक्त लोगों ने गाली देते हुये जानमाल की धमकी देते हुये भगा दिये। ऐसे में पीड़ित कई उच्चस्थ अधिकारियों के ध्यान में उपरोक्त प्रकरण को दिया परंतु जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वाराणसी जाकर आईजी को अवगत कराया जिस पर डीआईजी ने मुकदमा पंजीकृत करने के लिये शाहगंज कोतवाली पुलिस को आदेश किया। इस पर शाहगंज पुलिस ने लालमन, राजकुमार, किशन विक्रम, रामपति के खिलाफ धारा 318(4), 316(2), 61(2), 352, 351 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दिया है।

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