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लखीमपुर खीरी: आवारा कुत्ते को भगाने को लेकर दो गुटों में झड़प, दो की मौत, 9 गिरफ्तार

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लखीमपुर खीरी जिले के गोला उप-मंडल में आवारा पशु को भगाने को लेकर दो समूहों के बीच झड़प में दो लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए।

शुक्रवार रात राडा बाजार गांव में हुई घटना के सिलसिले में शनिवार को नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतकों की पहचान रामजीत सिंह (45) और उनके साले तथा पड़ोसी राम लखन (42) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी घायलों को चिकित्सा सहायता के बाद छुट्टी दे दी गई। 27 लोगों के खिलाफ हत्या और दंगा फैलाने का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार दोपहर रामजीत के बेटे कौशलेंद्र और लोकेंद्र ने एक आवारा जानवर को अपने खेतों में घुसने के बाद गांव से भगा दिया। उन्होंने बताया कि जानवर अनजाने में संतराम के घर में घुस गया और कुछ घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। इससे गुस्साए संतराम और उसके परिवार के सदस्यों ने कौशलेंद्र और लोकेंद्र की पिटाई कर दी, लेकिन स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया।

देर शाम संतराम और अन्य लोगों ने रामजीत और रामलखन पर लाठी-डंडों और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया। उन्हें शक था कि वह और उसके रिश्तेदार उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस पर रामजीत के परिवार के सदस्यों ने भी हमलावरों पर जवाबी फायरिंग की। सूचना मिलने पर पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मौके पर पहुंची।

रामजीत और लखन के सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया । शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के सर्किल ऑफिसर अजेंद्र यादव ने बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा, “गांव में स्थिति नियंत्रण में है। एहतियात के तौर पर कुछ पुलिस टीमें वहां तैनात की गई हैं।”

मामले की एफआईआर रामजीत के बेटे कौशलेंद्र की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) की धारा 191 (दंगा), 103 (हत्या), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 191 (समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य), 333 (हमले की तैयारी के बाद घर में जबरन प्रवेश) के तहत भीरा थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू किया है।

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