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NEET-UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं, पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि NEET-UG 2024 परीक्षा का पेपर लीक होना कोई व्यापक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह पटना और हजारीबाग जैसे कुछ खास स्थानों तक ही सीमित था।

इस साल परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेश में थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने मामले से जुड़ी कई एफआईआर दर्ज की हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि पूरी परीक्षा को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टमगत उल्लंघन नहीं था, लेकिन इस घटना ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के भीतर संरचनात्मक प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्टीकरण इस बात पर दिया कि उसने परीक्षा रद्द क्यों नहीं की।

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए की मौजूदा प्रक्रियाओं में विभिन्न कमियों की ओर इशारा करते हुए तत्काल सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं कर सकते…जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इस साल ही ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो।” 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को इस साल देखी गई अपनी ढुलमुल हरकतों को रोकना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है।

पीठ ने एन.ई.ई.टी.-यू.जी. 2024 पेपर लीक मामले के दौरान उठाई गई चिंताओं के बाद एन.टी.ए. की परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए। न्यायालय ने केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है, जिसे मूल रूप से एन.टी.ए. के कामकाज की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था, और अब इसका नेतृत्व पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन कर रहे हैं। इस पैनल, जिसका अब व्यापक जनादेश होगा, को वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कमियों का गहन मूल्यांकन करने और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। न्यायालय ने समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा भी तय की, जिसमें पहचाने गए मुद्दों को सुधारने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव करने की उम्मीद है।

पीठ ने राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने पर विचार करने का भी निर्देश दिया। इसमें एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की संभावना शामिल है जिसे भविष्य में उल्लंघनों को रोकने और एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इन सुधारों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि NEET-UG परीक्षा के दौरान उठने वाले मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाए।

एनईईटी-यूजी का आयोजन एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए।

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