सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पैनल से अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने तथा नीट-यूजी परिणाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2024 के पूरे नतीजे शनिवार दोपहर 12 बजे तक अपनी वेबसाइट पर शहरवार और केंद्रवार प्रकाशित करे। टेस्टिंग पैनल को उम्मीदवारों की पहचान छिपाने के लिए कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र हुड्डा ने पारदर्शिता लाने के लिए सभी छात्रों के परिणाम घोषित करने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि संपूर्ण परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, और यह छात्रों की निजी संपत्ति है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, “आपके पास केंद्रवार क्रम में डमी रोल नंबर क्यों नहीं हो सकते?” दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एनटीए को नीट-यूजी 2019 परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करने को कहा, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि छात्रों की पहचान उजागर न हो।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “जो हो रहा है… वह यह है कि पटना और हजारीबाग में प्रश्नपत्र लीक हुआ है… प्रश्नपत्र वितरित किए गए हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह केवल उन्हीं केंद्रों तक सीमित था या व्यापक था। छात्र परेशानी में हैं, क्योंकि उन्हें परिणाम नहीं पता है। हम चाहते हैं कि छात्रों की पहचान छिपाई जाए, लेकिन हमें केंद्रवार देखना चाहिए कि अंकों का पैटर्न क्या था।”
सुप्रीम कोर्ट कथित अनियमितताओं पर सोमवार को सुनवाई जारी रखेगा।
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