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सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी की मांग

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सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) ने अपनी प्रमुख संपत्तियों, जिनमें महाराष्ट्र की एम्बी वैली और लखनऊ का सहारा शहर शामिल हैं, को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इस याचिका पर संभावित रूप से 14 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। याचिका में 6 सितंबर, 2025 की टर्म शीट के नियमों और शर्तों के आधार पर संपत्तियों की बिक्री की मंजूरी मांगी गई है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी चल और अचल संपत्तियों को बेचकर अब तक 24,030 करोड़ रुपये की मूल राशि में से लगभग 16,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिन्हें सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा किया गया है।

एसआईसीसीएल ने बताया कि प्रतिष्ठित रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्मों की मदद के बावजूद संपत्तियों की बिक्री में सेबी की असमर्थता के कारण समूह को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की नवंबर 2023 में मृत्यु के बाद, समूह ने अपना प्रमुख निर्णयकर्ता खो दिया। उनके परिवार के सदस्य समूह के दैनिक प्रबंधन में शामिल नहीं थे, लेकिन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए संपत्तियों को अधिकतम मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया गया, ताकि कोर्ट के आदेशों का पालन हो और देनदारियों का निपटान किया जा सके।

एसआईसीसीएल ने कहा कि मौजूदा बाजार स्थिति, व्यवहार्य प्रस्तावों की कमी और कई लंबित मुकदमों के कारण संपत्तियों की बिक्री में बाधाएं आईं। जांच एजेंसियों द्वारा सुब्रत रॉय के परिवार और समूह के अधिकारियों से पूछताछ ने इस प्रक्रिया को और जटिल बनाया। इससे निवेशकों में भ्रम और संदेह पैदा हुआ, जिसने संपत्तियों के बाजार मूल्य को प्रभावित किया।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि रॉय की मृत्यु के बाद कुछ व्यक्तियों ने बिना उचित प्राधिकार के संपत्तियों से निपटने की कोशिश की, जिसके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में शिकायतें दर्ज की गईं। सहारा समूह का कहना है कि यह याचिका निवेशकों और हितधारकों के हित में दायर की गई है ताकि संपत्तियों का मुद्रीकरण हो सके और कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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