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आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत: क्वालिटी बार कब्जा मामले में राहत, सभी मुकदमों में लगभग बरी; बढ़ी जेल से बाहर आने की संभावना

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समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में जमानत मिल गई। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 21 अगस्त को सुरक्षित रखे फैसले को सुनाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा था। इस फैसले से आजम को लगभग सभी मुकदमों में राहत मिल चुकी है, और वे जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं।

यह मुकदमा 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने दर्ज कराया था। FIR में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम और जफर अली जाफरी को नामजद किया गया था। आरोप था कि क्वालिटी बार पर अवैध कब्जा किया गया। आजम के वकील इमरान उल्लाह ने कहा, “इस जमानत से आजम को सभी मामलों में राहत मिल गई है। वे शीघ्र जेल से रिहा हो सकते हैं।”

आजम खां 2022 से रामपुर जेल में बंद हैं, और यह जमानत उनकी लंबी कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ है। सपा ने फैसले का स्वागत किया है।

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