नैनीताल हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट होने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए शिफ्टिंग प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले खुद नैनीताल हाईकोर्ट ने इस शिफ्टिंग पर रोक लगा दी थी, जिसे अब शीर्ष अदालत ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने साल 2020 में ही हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाते हुए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए 26 हेक्टेयर भूमि जल्द से जल्द हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए।
इस बड़े फैसले के बाद उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था में काफी सुधार होने की उम्मीद जगी है। सरकार का मानना है कि हल्द्वानी में नया परिसर बनने से वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और आम जनता को काफी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार नए परिसर के निर्माण को लेकर अपनी आगे की कार्रवाई में तेजी लाएगी।
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