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सागर धनखड़ हत्याकांड में SC ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी

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सर्वोच्च न्यायालय ने पहलवान और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की ज़मानत रद्द कर दी

सर्वोच्च न्यायालय ने पहलवान और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की ज़मानत रद्द कर दी, जब पीड़ित सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ ने उच्च न्यायालय के मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। सुशील कुमार, जो 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ पर हुए हमले और हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक थे, को इस साल की शुरुआत में 4 मार्च को न्यायमूर्ति संजीव नरूला द्वारा पारित उच्च न्यायालय के आदेश के तहत ज़मानत मिली थी।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कुमार की ज़मानत रद्द करने का आदेश पारित किया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। धनखड़ के पिता ने कुमार की ज़मानत को चुनौती देने वाली अपनी अपील में आरोप लगाया कि ओलंपियन ने मामले के एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी। कुमार को मई 2021 में धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, मुकदमा शुरू होने के बाद से, मार्च तक अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ हो पाई थी, इसलिए कुमार को उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी थी, हालाँकि पाँच महीने बाद उसे रद्द कर दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कुमार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सिद्धार्थ मृदुल धनखड़ के पिता की ओर से पेश हुए।

कुमार के साथ, 17 अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या, आपराधिक षडयंत्र, दंगा, अपहरण और डकैती आदि से संबंधित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में कुमार को षडयंत्र का ‘सरगना’ बताया गया था। धनखड़ की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि उसके दो दोस्त घायल हो गए और पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्हें बल प्रयोग के कारण मस्तिष्क क्षति हुई थी। इसके बाद, कुमार के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 18 दिनों की तलाश शुरू हुई और 23 मई, 2021 को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे दिल्ली के मुंडका में गिरफ्तार कर लिया।

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