
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को उसकी पूरी सजा पूरी होने के बाद तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को उसकी पूरी सजा पूरी होने के बाद तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया कि वे अपनी पूरी सजा काटने के बावजूद अभी भी जेल में बंद ऐसे सभी कैदियों की पहचान करें और उन्हें रिहा करें, बशर्ते वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों।
पहलवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे उन दोषियों को तुरंत रिहा करें, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन कानूनी कारण के बिना जेल में बंद हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अन्य मामले में ऐसे कैदियों की आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि उसका आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सदस्य सचिव को भेजा जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि यह निर्देश देश भर के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तक पहुंचे।
जून में, सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव पहलवान को तीन महीने की छुट्टी दी थी, यह देखते हुए कि उसने बिना किसी छूट के 20 साल की निर्बाध कैद की सजा काटी है। छूट के विपरीत, छुट्टी लंबी अवधि के कैदियों के लिए एक अस्थायी रिहाई है। पहलवान की नवीनतम याचिका में नवंबर 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें तीन सप्ताह की छुट्टी के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
2002 नीतीश कटारा हत्याकांड
3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें फरवरी 2002 में नीतीश कटारा के अपहरण और हत्या के लिए बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा सुनाई। सह-दोषी सुखदेव यादव को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। बिजनेस एग्जीक्यूटिव कटारा की हत्या कथित तौर पर विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ उसके संबंधों को लेकर की गई थी।
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