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कश्मीर पर टिप्पणी के लिए बढ़ी लेखिका अरुंधति रॉय की मुश्किलों, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत चलेगा मुकदमा

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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय के खिलाफ कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। यह मामला 2010 में कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज किया गया था।

कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर भी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। राजभवन के अधिकारियों के अनुसार, कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित द्वारा 28 अक्टूबर, 2010 को की गई शिकायत के आधार पर, नई दिल्ली में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद रॉय और हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्यपाल कार्यालय ने कहा, “रॉय और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में ‘आजादी – एकमात्र रास्ता’ के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और जिन पर बात की गई, उनमें ‘कश्मीर को भारत से अलग करने’ का प्रचार किया गया।”

रॉय और हुसैन के अलावा, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य लोगों में कश्मीरी अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता एसएआर गिलानी, जिन्हें संसद हमले के मामले में बरी कर दिया गया था, और कार्यकर्ता वरवर राव शामिल थे। मामले के आगे बढ़ने के साथ ही तीनों की मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता सुशील पंडित ने नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय में याचिका दायर कर पुलिस को जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की और न्यायालय ने नवंबर 2010 में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

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