
आवाज़ न्यूज़, जौनपुर
जौनपुर, 3 जुलाई 2025। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र स्थित बेलांव घाट पर वर्ष 2010 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत चारों आरोपियों को जौनपुर एमएलए-एमपी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
न्यायालय का फैसला
यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सारीक सिद्दीकी की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। मामले की सुनवाई एमएलए-एमपी कोर्ट में विगत वर्षों से चल रही थी, जिसमें सभी साक्ष्यों और गवाहों की गहन जांच के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया।
क्या था मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) लाल बहादुर पाल ने बताया कि यह हत्याकांड 1 अप्रैल 2010 की सुबह करीब 5:15 बजे हुआ था। बेलांव घाट बैरियर के पास टोल टैक्स को लेकर विवाद हुआ, जिसमें संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह और सुनीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने सभी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन बाद में सीबीसीआईडी ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
20 गवाहों की पेशी और निर्णय
मामले में कुल 20 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किया गया। लेकिन प्रासंगिक और ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण अदालत ने चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणी
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों की गवाही में पर्याप्त ठोस आधार नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी घटना में संलिप्त थे।