
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय आदेशों की अवहेलना को बताया अस्वीकार्य, एसपी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश
आवाज़ न्यूज़ | ब्यूरो रिपोर्ट: सुजीत वर्मा | जौनपुर।
जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव ने पुलिस विभाग की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कोतवाली और केराकत थाना प्रभारियों के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना के कारण की गई है।
✅ कोतवाली थाना का मामला:
मामला राजेश्वर सोनकर बनाम पुल्लू से संबंधित है, जिसमें 20 अप्रैल 2021 को पारित आदेश के तहत एनसीआर संख्या 15/2024 की विवेचना कर रिपोर्ट मांगी गई थी।
29 मई 2025 तक रिपोर्ट देने के निर्देश के बावजूद कोई प्रगति रिपोर्ट या स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया गया।
इस पर अदालत ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मिथीलेश मिश्रा का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया है।
✅ केराकत थाना का मामला:
वादी कैलाश यादव द्वारा वाहन UP 62 AV 5613 को मुक्त कराने के लिए अर्जी दी गई थी।
29 अप्रैल 2025 और 13 मई 2025 को दो बार चालानी रिपोर्ट तलब की गई, मगर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।
इसके चलते न्यायालय ने केराकत प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार राय का वेतन भी रोकने का निर्देश दिया।
📌 एसपी को मिला स्पष्ट निर्देश:
न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को निर्देशित किया है कि वे दोनों थाना प्रभारियों की लापरवाही की रिपोर्ट न्यायालय को तत्काल प्रस्तुत करें।
⚖️ अदालत ने दी सख्त चेतावनी:
न्यायिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्यवाही पुलिस विभाग को यह सख्त संदेश देने के लिए है कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्याय की प्रक्रिया में शिथिलता पूर्णतः अस्वीकार्य है।