आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस की सक्रिय विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सरायमीर में दर्ज एक मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 माह के कठोर कारावास और ₹500 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला थाना सरायमीर क्षेत्र का है, जहां दिनांक 13 जुलाई 2024 को उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह ने एक लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि आरोपी मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद, निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में मु0अ0सं0- 388/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के पश्चात दिनांक 07 अप्रैल 2025 को एसीजेएम-13 न्यायालय ने अभियुक्त मोहम्मद दानिश को दोषी ठहराया और उसे 10 माह के कठोर कारावास तथा ₹500 का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।
आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है।