आजमगढ़। विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश शैलजा राठी ने 13 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को आरोपी चंद्रशेखर को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला देवगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 15 अप्रैल 2017 की रात पीड़िता घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान गांव का ही चंद्रशेखर घर में घुस आया और बालिका के साथ अशोभनीय हरकत करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर वह फरार हो गया।
घटना की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। मामले में विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत राम यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।