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CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च रद्द किया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय का स्वागत किया

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केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक 5 सितंबर को होने वाला विरोध मार्च रद्द कर दिया है। सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा, “मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों, न्यायपालिका की गरिमा और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, सीजेपी 5 सितंबर को निर्धारित मार्च का आह्वान वापस लेना उचित समझती है और आज के आदेश का पालन करने की अपेक्षा करती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, “यदि दोनों पक्ष आपसी विश्वास दिखाएं, तो सभी मुद्दों को एक-एक करके हल किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है जिस पर खुले मन से चर्चा न की जा सके। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को सूचित किया कि केंद्र और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने छात्र विरोध प्रदर्शनों से संबंधित एफआईआर को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किए हैं, और आश्वासन दिया है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन से संबंधित घटनाओं के संबंध में भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

केंद्र ने अदालत को यह भी सूचित किया है कि NEET आत्महत्या पीड़ितों के मुआवजे के संबंध में एक नीति तीन महीने के भीतर तैयार की जाएगी। CJP ने पहले विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार 25 जुलाई को संगठन से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसके चलते संगठन ने एक महीने से अधिक समय से चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। सरकार ने दिल्ली और भाजपा शासित अन्य राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने और परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजा देने पर सहमति जताई थी।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।