Home आवाज़ न्यूज़ दिल्ली की अदालत ने बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासत पैरोल...

दिल्ली की अदालत ने बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासत पैरोल याचिका की खारिज

0
🔊 खबर सुनें

जम्मू-कश्मीर के सांसद ने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को निर्धारित किया।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर की कस्टडी पैरोल याचिका खारिज कर दी। जम्मू-कश्मीर के सांसद ने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर 19 मार्च को आदेश सुनाने की तारीख तय की।

अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से 3 मार्च को याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 फरवरी को राशिद के लिए अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में उपस्थित होना आवश्यक है।

इंजीनियर राशिद के नाम से लोकप्रिय शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया।

The post दिल्ली की अदालत ने बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासत पैरोल याचिका की खारिज appeared first on Live Today | Hindi News Channel.

विज्ञापन
aawaz news india
aawaznews
aawaz news

📰 आवाज़ न्यूज़ को Google पर अपना पसंदीदा (Preferred) समाचार स्रोत बनाएं

एक क्लिक में जुड़ें और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं

Previous articleराहुल गांधी ने की लोकसभा में मतदाता सूची विसंगतियों पर चर्चा की मांग, कहा ‘सवाल उठ रहे हैं…’
Next articleJaunpur News ब्लॉक स्तरीय “हमारा आंगन हमारे बच्चे” कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 60 बच्चों को मिली स्टेशनरी किट
नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।