
उत्तरप्रदेश। विशेष POCSO अदालत ने बीते शनिवार को एक 22 वर्षीय व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दोषी पर 33,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां 29 अप्रैल 2022 को आठवीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा को अजय कुमार यादव ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
लड़की के पिता की शिकायत पर अगले ही दिन यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और नौ मार्च 2022 को मामले की सुनवाई शुरू हुई.
कार्यवाही खत्म होने के बाद अब आरोपी को उसके गुनाह की सजा सुना दी गई है, व उसे जेल भेज दिया गया है।
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