सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से सिसोदिया हिरासत में हैं।

जमानत याचिकाओं पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की, जिन्होंने मामले में सुनवाई प्रक्रिया छह से आठ महीने में समाप्त करने का निर्देश दिया।

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