नई जांच टीम में सीबीआई, राज्य पुलिस और एफएसएसएआई के सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों से दुनिया भर के लोगों की भावनाएं आहत होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा उन आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछली आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डू तैयार करने के लिए पशु वसा युक्त घटिया घी का इस्तेमाल किया था। एसआईटी में दो राज्य पुलिस अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का एक सदस्य भी शामिल होगा।
यह कहते हुए कि आरोपों से दुनिया भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जाएगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए, हम पाते हैं कि राज्य पुलिस, सीबीआई और एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों वाली एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा जांच की जानी चाहिए।”
हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को शांत करने के लिए यह आदेश पारित कर रही है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश को राज्य एसआईटी के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रतिबिम्ब के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हमने समिति का गठन केवल देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए किया है।”
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में आरोपों और प्रत्यारोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि वह अदालत को “राजनीतिक युद्धक्षेत्र” के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।
सुनवाई में गरमागरम बहस हुई
यह विवाद पिछले महीने तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रयोगशाला रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा और मछली का तेल पाया गया था।
सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से कपिल सिब्बल के बीच गरमागरम बहस हुई।
रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “अदालत की पसंद के किसी भी अधिकारी को इसमें शामिल किया जा सकता है। एसआईटी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। हम किसी अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते।”
हालांकि, कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयानों से पक्षपात उजागर हुआ है और एक स्वतंत्र निकाय को मामले की जांच करनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं और सीबीआई की निगरानी में जांच का आदेश दिया।
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