कन्नौज की एक अदालत ने लगभग दो साल पहले कन्नौज के एक गांव में तीन साल की बच्ची का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में 50 वर्षीय व्यक्ति को 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील नवीन कुमार दुबे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अदालत ने राजेश जाटव नाम के दोषी पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दुबे के अनुसार, राजेश उर्फ महात्मा के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसने 2 दिसंबर, 2021 को तीन साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। उसने उसे पास के एक घर में बंधक बना लिया और उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि, जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो वह मौके से भाग गया। दुबे ने कहा, इसके बाद पीड़िता के परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, उसे बचाया और अस्पताल ले गए। उन्होंने आगे कहा कि विशेष न्यायाधीश (POCSO) अलका यादव ने शुक्रवार को राजेश को दोषी पाया और उसे 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने राजेश पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि भुगतान न करने की स्थिति में उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटनाएं सामने आई हों इससे पहले अक्टूबर में, गोरखपुर में 16 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान पीपीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील गौड़ (35) और दुर्गेश कुमार यादव उर्फ मेल्हू (21) के रूप में हुई है।